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पोलैंड ने छोटे पीवी सिस्टम बिल्डिंग परमिट को हटा दिया

Oct 02, 2023

rooftop solar system
छत पर सौर प्रणाली

अक्टूबर में, पोलैंड के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) अधिनियम में बदलाव होंगे, जिससे व्यक्तियों को बिल्डिंग परमिट की आवश्यकता के बिना 150 किलोवाट माइक्रो-इंस्टॉलेशन स्थापित करने में सक्षम बनाया जाएगा। gramwzielone.pl के पीवी विश्लेषक पियोत्र पजाक ने बताया कि नीतिगत बदलावों से वाणिज्यिक रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में "निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि" होगी।

"[वर्तमान में] 50 किलोवाट से अधिक स्थापित विद्युत शक्ति वाले फोटोवोल्टिक उपकरणों की स्थापना से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए बिल्डिंग परमिट की आवश्यकता होती है," पजाक ने कहा। "[लेकिन जल्द ही] 150 किलोवाट तक की क्षमता वाले फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों को बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।"

पजाक ने कहा कि जो इंस्टॉलर 6.5 किलोवाट से अधिक आकार के पीवी सिस्टम बनाते हैं, उन्हें अभी भी अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ "परामर्श" से गुजरना होगा, क्योंकि पोलैंड का निर्माण कानून अपरिवर्तित है।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 17 अगस्त को पारित आरईएस अधिनियम में हाल के संशोधनों में वाणिज्यिक संपत्तियों पर पीवी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। नियम सार्वजनिक बिजली लाइनों को दरकिनार करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने वाली सीधी लाइनों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे।

आरईएस अधिनियम के परिवर्तन पीवी स्थापना विकास क्षेत्रों के आकार का भी विस्तार करते हैं। नए नियमों के अनुसार, निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर पीवी स्थापनाओं के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्णय प्राप्त करना, छतों और भवन के अग्रभागों पर पीवी प्रणालियों को छोड़कर, 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए आवश्यक होगा।

सोलरपावर यूरोप ने कहा कि 2022 के अंत तक पोलैंड में 150,300 कर्मचारियों के साथ यूरोपीय संघ के सौर उद्योग में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी। जुलाई में, पोलिश अनुसंधान संस्थान IEO ने कहा कि देश की स्थापित क्षमता 2025 के अंत तक दोगुनी से अधिक 26,791 मेगावाट हो सकती है।

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